कागजों में हेराफेरी कर बनाया था होटल, कांग्रेस नेता और एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज
कोर्ट के आदेश के बाद 4 जुलाई 2019 को होटल शांति पैलेस को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया था।
उज्जैन, जेएनएन। होटल शांति पैलेस निर्माण मामले को लेकर मंगलवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने होटल मालिक, कांग्रेस नेता, एसडीएम, पटवारी, नगर निगम के अधिकारियों सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। होटल का निर्माण नियमों को दरकिनार कर कागजों में हेराफेरी कर किया गया था। सभी अनुमतियों को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 4 जुलाई 2019 को होटल शांति पैलेस को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया था। मामले में ईओडब्ल्यू ने आरोपितों के खिलाफ धारा 409, 420, 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7 सी के तहत केस दर्ज किया है।
इंदौर रोड पर बनी शांति पैलेस होटल को ध्वस्त किए एक साल होने के बाद अब नया मोड़ आ गया है। शिकायत की जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को पता चला है कि होटल के विस्तार को लेकर कई नियम तो़ड़े गए। जमीन तीन गृह निर्माण संस्थाओं आदर्श विक्रम गृह निर्माण सोसायटी, नमन गृह निर्माण संस्था, अंजलि गृह निर्माण संस्था की थी। इसके अध्यक्षों ने 31 क्रेता व विक्रेताओं को अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से मिलकर विकास अनुमति झूठे आधार पेश कर ले ली थी। नगर निगम के कुछ अफसरों से भी मिलीभगत कर निर्माण अनुज्ञा लेकर होटल का अवैध विस्तार किया था। मामले में तत्कालीन राजस्व अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद होटल हुई थी जमींदोज
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने होटल शांति पैलेस को 4 जुलाई 2019 को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया था। होटल की कीमत करीब 20 करोड़ रपये थी। मात्र आठ सेकंड में ही तीन मंजिला बिल्डिंग मलबे में बदल गई थी।
इन लोगों पर प्रकरण दर्ज
- होटल मालिक चंद्रशेखर श्रीवास निवासी सुदामा नगर, उसकी पत्नी सीमा श्रीवास
-कांग्रेस नेता और आदर्श विक्रम गृह निर्माण सोसायटी अध्यक्ष योगेश पिता भगवती प्रसाद शर्मा निवासी भगवती गली फव्वारा चौक
-नमन गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष मनोज पुत्र बालकृष्ण बंसल निवासी ऋषिषनगर
-अंजलि गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष नंदकिशोर पिता कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी विवेकानंद नगर
-तत्कालीन एसडीएम आरएस मीणा फिलहाल सेवानिवृत्त निवासी इंदौर
-पटवारी आदर्श पुत्र मदनराव जामग़़डे निवासी बसंत विहार
-संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजीव कुमार पुत्र दयाराम पांडे निवासी कलेक्ट्रेट परिसर रीवा
-तत्कालीन कार्यपालन यंत्री नगर पालिका गिरिराज कुमार पुत्र भंवरलाल जायसवाल निवासी खंडवा
-सब इंजीनियर नगर पालिका निगम श्याम सुंदर पुत्र गोपाल कृष्ण शर्मा निवासी रामी नगर
-नगर निगम स्टोर विभाग लिपिक भूपेंद्र वेगड
-अधीक्षण यंत्री नगर निवेशक रामबाबू पुत्र हरप्रसाद शर्मा निवासी रत्नराज रेसीडेंसी आगर रोड उज्जैन
देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, एसपी, ईओडब्ल्यू
होटल शांति पैलेस के निर्माण मामले में एक दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें होटल मालिक व उसकी पत्नी, तीन गृह निर्माण संस्थाओं के अध्यक्ष, तत्कालीन एसडीएम, पटवारी, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम के सब इंजीनियर, अधीक्षण यंत्री लिपिक शामिल हैं।