भारत का ट्रांसजेंडर अधिनियम कैसे करता है समलैंगिक समुदाय की रक्षा, जानें सरकार ने कब और क्यों किया था पारित
26 नवंबर 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया जिसका उद्देश्य देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर के आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता देता है।
By Shashank MishraEdited By: Shashank MishraUpdated: Mon, 24 Apr 2023 08:21 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए रविवार को प्रस्ताव पारित किया। बीसीआइ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी राज्य बार काउंसिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है। बार काउंसिल ने कहा है कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति के खिलाफ है।
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को बांध कर नहीं रखा जा सकता है। आज हम आप को इस लेख के जरिए भारत में समलैंगिक लोगों को दिए गए अधिकारों के बारे में विस्तार से बताएंगे साथ ही आप को उस अधिनियम से भी परिचित कराएंगे जो देश में समलैंगिक लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।
ट्रांसजेंडर एक्ट
26 नवंबर, 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (TPPRA), 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।
इस अधिनियम को भारत में उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया है, जो लंबे समय से हाशिए पर हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल (एनपीटीपी) शुरू किया गया ताकि लोग 'ट्रांसजेंडर आईडी' के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
ट्रांसजेंडर अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय लिंग से मेल नहीं खाता है, जिसमें ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिला, लिंग व्यक्ति और इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है।
सर्जरी की आवश्यकता के बिना आत्म-पहचान का अधिकार
ट्रांसजेंडर अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किसी भी चिकित्सा प्रमाणन या सर्जरी की आवश्यकता के बिना आत्म-पहचान का अधिकार है। ट्रांसजेंडर अधिनियम के तहत, ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उनकी लिंग पहचान को मान्यता देगा और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति देगा। यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य ट्रांसजेंडर अधिकार आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा।ट्रांसजेंडर अधिनियम की आलोचना
ट्रांसजेंडर अधिनियम को ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाओं में से एक यह है कि यह अधिनियम भीख मांगने को अपराध बनाता है, जो शिक्षा और रोजगार में भेदभाव का सामना करने वाले कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम शिक्षा और रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण नुकसान को दूर करने के लिए आवश्यक है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहने के लिए ट्रांसजेंडर अधिनियम की भी आलोचना की गई है। भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा के प्राविधान के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, जो समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।- अधिनियम आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता देता है।
- भेदभाव पर रोक लगाता है।
- ट्रांसजेंडर अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।