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कैसे होती है सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति, IPS प्रवीण सूद को दो साल के लिए मिली है जांच एजेंसी की कमान

सीबीआई (CBI) के पास IPC में 69 केंद्रीय कानूनों 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है।

By Shashank MishraEdited By: Shashank MishraUpdated: Sun, 14 May 2023 09:10 PM (IST)
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सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

नई दिल्ली, शशांक शेखर मिश्रा। सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अब सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है।

यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की जांच में साथ देती है।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों को संभालने के लिए जिम्मेदार

सीबीआई के पास IPC में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। इस लेख में हम सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और नियुक्ति से जुड़े कई सवालों की पड़ताल करेंगे, साथ ही आप को कुछ ऐसे विवादों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से सीबीआई के निदेशक की नियुक्तियां जांच के घेरे में आई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि CBI देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों के जटिल मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की जाती है। एसीसी में प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी शामिल होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया गृह मंत्रालय द्वारा पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू होती है।

सीबीआई निदेशक के लिए आवश्यक पात्रता

CBI के निदेशक के पद के लिए पात्र होने के लिए, एक अधिकारी के पास भारतीय पुलिस सेवा (IPS) या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अधिकारी के पास एक साफ रिकॉर्ड होना चाहिए और किसी भी आपराधिक मामले या विभागीय जांच में अभियुक्त नहीं होना चाहिए। अधिकारी के पास जांच, खुफिया जानकारी एकत्र करने और अभियोजन का भी अनुभव होना चाहिए।

भारतीय पुलिस सेवा के प्रवीण सूद को 2 साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर वह 25 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीबीआई चीफ के लिए उन्हें चुना था। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद वर्तमान में कर्नाटक के डीजीपी के रूप में सेवारत हैं।

नियुक्तियों से जुड़े विवाद

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति वर्षों से विवादों से घिरी हुई है। 2018 में, सीबीआई के निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की नियुक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था। उसी वर्ष, वर्मा और उनके डिप्टी, राकेश अस्थाना, दोनों को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसकी व्यापक रूप से सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में आलोचना की गई थी।

2019 में, सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति की भी आलोचना की गई क्योंकि वे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, और चयन समिति की सहमति के बिना नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने नियत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की थी।

2021 में, सरकार ने राकेश अस्थाना की वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया, जिन्हें इस पद के लिए सबसे आगे माना जाता था। नियुक्ति की विपक्षी दलों ने आलोचना की, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के साथ राजनीति कर रही है।

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से जुड़े विवादों ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सीबीआई की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं। यह जरूरी है कि सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए और सीबीआई की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखे।