Move to Jagran APP

भारत सरकार के बड़ा एक्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया अकाउंट किए ब्लॉक; क्यों और कितने प्लेटफॉर्म पर हुई कार्रवाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने असभ्य और अनुचित कंटेंट शेयर करने वाले वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने से पहले अन्य सरकारी विभागों और मीडिया मनोरंजन महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। अंत में इस बात पर सहमति तय की गई कि किसी भी तरह के असभ्य अभद्र और अश्लील कृत्यों को दर्शाने वाले वेबसाइट और प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करना ही सबके हक में होगा।

By Jagran News Edited By: Shalini Kumari Updated: Fri, 15 Mar 2024 04:24 PM (IST)
Hero Image
अश्लील और असभ्य कंटेंट वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म समेत कई वेबसाइट बैन (फाइल फोटो)
ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने अश्लील और असभ्य कंटेंट पब्लिश करने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों पर कार्रवाई करते हुए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स (Google Play Store पर 7 और Apple App Store पर 3), और 57 संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इन्हें पहले कई बार चेतावनी दी गई थी।

किस कारण बैन हुए प्लेटफॉर्म और वेबसाइट

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कई कारणों से इन वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है।

  • अश्लीलता और असभ्यता: जिन वेबसाइट को बैन किया गया है, उनमें से अधिकतर वेबसाइट पर यौन प्रकृति के कंटेंट उपलब्ध थे।
  • महिलाओं का अपमानजनक चित्रण: इन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट में अक्सर महिलाओं को अधीनस्थ या शोषक भूमिकाओं में दिखाया जाता है।
  • शोषणकारी टॉपिक: कुछ कंटेंट में वर्जित संबंधों को यौन कृत्य करते और अनुचित संदर्भों में नग्नता के साथ दिखाया जाता था।
  • आक्रामक प्रचार: दर्शकों को लुभाने के लिए डिजाइन किए गए ट्रेलरों, दृश्यों और लिंक के साथ ओटीटी प्लेटफार्मों ने अपने कंटें को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का गलत और बहुत ज्यादा उपयोग किया है।

इन कानूनी आधार पर हुई कार्रवाई

इन सभी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर यह कार्रवाई भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इन विभिन्न धाराओं के तहत कंटेंट उल्लंघन करने वाला माना गया है-

  • आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A: अश्लील या स्पष्ट यौन सामग्री के प्रसारण पर रोक।
  • IPC की धारा 292: अश्लील कंटेंट के वितरण को अपराध घोषित करती है।
  • महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4: मीडिया में महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाती है।

परामर्श एवं प्रक्रिया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई करने से पहले अन्य सरकारी विभागों और मीडिया, मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। अंत में इस बात पर सहमति तय की गई कि किसी भी तरह के असभ्य, अभद्र और अश्लील कृत्यों को दर्शाने वाले वेबसाइट और प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करना ही सबके हक में होगा।

यह भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024 Dates Live: कब और कितने चरणों में होगा लोकसभा चुनाव? कल 3 बजे खत्म होगा सस्पेंस

यह कार्रवाई भारत सरकार द्वारा हानिकारक डिजिटल सामग्री, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का शोषण करने वाली सामग्री पर रोक लगाने के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर करती है।

इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक

  • Dreams Films
  • Voovi
  • Yessma
  • Uncut Adda
  • Tri Flicks
  • X Prime
  • Neon X VIP
  • MoodX
  • Besharams
  • Hunters
  • Rabbit
  • Xtramood
  • Nuefliks
  • Mojflix
  • Hot Shots VIP
  • Fugi
  • Chikooflix
  • Prime Play
यह भी पढ़ें: 'CAA हमारा आंतरिक मामला है, सीमित समझ रखने वाले हमें ना बताएं', अमेरिका को भारत का करारा जवाब