एक अक्टूबर से लागू होगा भारत-EFTA व्यापार समझौता, निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि समझौते के तहत ईएफटीए देश अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होंगी। इस समझौते से स्विस घड़ियां और चॉकलेट जैसे उत्पादों का आयात कम शुल्क पर हो सकेगा।

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और यूरोप के चार देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक्स पोस्ट में यह जानकारी दी।
दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे।इस समझौते के तहत ईएफटीए में शामिल देश अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। साथ ही कई उत्पादों जैसे- स्विस घड़ियां, चॉकलेट, और कट व पॉलिश किए गए हीरे भारत में कम या शून्य शुल्क पर आयात हो सकेंगे।
EFTA में ये देश हैं शामिल
ईएफटीए में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे, और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ईएफटीए देशों का निवेश भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन में सहायक होगा। समझौते के तहत अगले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर और उससे अगले पांच वर्षों में 50 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड
इस समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड है। शेष तीन देशों के साथ कम मात्रा में व्यापार होता है। समझौते में भारत अपने 82.7 प्रतिशत टैरिफ लाइनों या उत्पाद श्रेणियों की पेशकश कर रहा है, जो ईएफटीए के 95.3 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं।
इसके अलावा यह समझौता घरेलू निर्यातकों को यूरोपीय संघ (ईयू) के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत-ईएफटीए के बीच 24.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था।
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