भारत के पूर्व उच्चायुक्त को कर्मचारी को देने होंगे 1.36 लाख डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने दिया आदेश
आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कैनबरा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी को आदेश दिया है कि वह अपनी एक पूर्व घरेलू कर्मचारी को 1.36 लाख डालर का मुआवजा दें। महिला ने उन पर अनुचित कामकाजी परिस्थितियों का आरोप लगाया था। उसने कहा कि उससे सप्ताह में सातों दिन काम कराया गया और उससे प्रतिदिन 17.5 घंटे काम लिया गया।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Mon, 06 Nov 2023 04:39 AM (IST)
एजेंसी, नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कैनबरा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी को आदेश दिया है कि वह अपनी एक पूर्व घरेलू कर्मचारी को 1.36 लाख डालर का मुआवजा दें। महिला ने उन पर अनुचित कामकाजी परिस्थितियों का आरोप लगाया था।
उसने कहा कि उससे सप्ताह में सातों दिन काम कराया गया और उससे प्रतिदिन 17.5 घंटे काम लिया गया। आस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
उधर, नई दिल्ली में मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह आस्ट्रेलियाई अदालत की एक पक्षीय कार्यवाही की है और नियोक्ता द्वारा मामला दायर करना बाद में सोच समझकर उठाया गया कदम था।
एबीसी न्यूज ने कहा कि जस्टिस एलिजाबेथ रैपर ने सूरी को 60 दिनों के भीतर सीमा शेरगिल को 1,36,000 डालर से अधिक की राशि और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है।इसमें कहा गया है कि शेरगिल अप्रैल में आस्ट्रेलिया पहुंची और सूरी के केनबरा आवास पर करीब सालभर काम किया।
उधर मामले से परिचित लोगों ने कहा कि शेरगिल को आधिकारिक पासपोर्ट जारी किया गया था और उसे 2016 में भारत लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सरकारी आदेशों की अवहेलना की।
उसने 2021 में आस्ट्रेलियाई नागरिकता ले ली और वहीं रहने के इरादे से मामला दायर किया। उन्होंने कहा कि यदि यदि कर्मचारी को कोई शिकायत थी तो उसे भारत लौटना चाहिए था और सक्षम अधिकारियों के पास पक्ष रखना चाहिए था।