लापरवाही से मौत पर पांच साल की हो सकती है सजा, कानूनों के नए संस्करण पेश कर सकती है सरकार
भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति लापरवाही के कारण मौत का दोषी पाए जाने वालों के लिए मौजूदा दो साल के बजाय पांच साल तक की कठोर सजा की सिफारिश कर सकती है। वर्तमान कानूनी प्रविधानों को काफी उदार माना जा रहा है और इसके लिए इसकी आलोचना होती रही है।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Thu, 26 Oct 2023 11:23 PM (IST)
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति लापरवाही के कारण मौत का दोषी पाए जाने वालों के लिए मौजूदा दो साल के बजाय पांच साल तक की कठोर सजा की सिफारिश कर सकती है।
वर्तमान कानूनी प्रविधानों को काफी उदार माना जा रहा है और इसके लिए इसकी आलोचना होती रही है। गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति द्वारा अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयकों में कई बदलावों की सिफारिश किए जाने की संभावना है।