Indian Railways: रेल यात्रा के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना
Indian Railways रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस में मास्क पहनने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने जैसी अहम सलाहें दी गई हैं। यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए रेलवे अब सख्ती बरत रहा है। लोगों पर जुर्माना भी लगा रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना महामारी के कारण बंद रेल सेवा अब धीरे-धीरे शुरु हो रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को जरूरी गाइडलाइंस पालन करने की सलाह दे रहा है। रेलवे ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह यात्रियों से किया है। रेलवे के इन गाइडलाइंस में मास्क पहनने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने जैसी अहम सलाहें दी गई हैं।यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए रेलवे अब सख्ती बरत रहा है। बता दें कि केवल पश्चिम रेलवे यात्रियों को मस्क न पहनने पर फरवरी में 2200 यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। इन यात्रियों से 3 लाख 21 हजार रुपये की वसूली हुई है।
Between Feb 1 and Feb 21, Western Railway fined 2,200 passengers for not wearing face masks, Western Railway says. pic.twitter.com/tvH83C2J1Q
ये हैं रेलवे की गाइडलाइंस..
-गाइडलाइंस के अनुसार, रेलवे स्टेशन पर एंट्री केवल कन्फर्म टिकट के जरिये की जा सकेगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भी टिकट दिखाना जरूरी होगा।
-यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
-रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ट्रेन में एंट्री करते समय और यात्रा के दौरान मास्क पहना जरूरी होगा।
-सफर के पहले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु APP को डाउनलोड करना जरूरी है।
-यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
-इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा के लिहाज से कम से कम लगेज रखने की सलाह दी गई है।
ट्रेन पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी के नियम को पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है।
यात्रियों के लिए गंतव्य स्थान (डेस्टिनेशन स्टेट/यूटी) के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।