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Indian Railways: यात्रीगण कृप्या ध्यान दें, ई-टिकट रद कराएंगे तो हो जाएगा नुकसान

रेलवे ने कोरोना वायरस के कारण रद कराए गए टिकट का पैसा यात्रियों को वापस देने के लिए कदम उठाया है। रेलवे ने बोला है कि यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाएगा।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 08:04 AM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 08:04 AM (IST)
Indian Railways: यात्रीगण कृप्या ध्यान दें, ई-टिकट रद कराएंगे तो हो जाएगा नुकसान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए रद की गई ट्रेनों के यात्रियों का किराया वापस करने के लिए रेलवे ने जरूरी कदम उठाए हैं। यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जा रहा है। आरक्षण केंद्र से लिए गए टिकट को जमा कराकर किराया वापस लेना होगा, लेकिन ई-टिकट लेने वालों के बैंक खाते में अपने आप किराया लौटा दिया जाएगा।

\भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने यात्रियों को सलाह दी है ई-टिकट लेने वालों को वेबसाइट पर जाकर इसे रद करने की जरूरत नहीं है। प्रवक्ता सिद्धार्थ ¨सह का कहना है कि यदि यात्री वेबसाइट या मोबाइल एप पर जाकर टिकट रद करेगा तो संभव है कि उसे कैंसिलेशन चार्ज काटकर किराया वापस मिलेगा। इसलिए वह खुद टिकट रद करने की गलती नहीं करें।

अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनें रद करने की घोषणा के साथ ही किराया वापसी के नियम स्पष्ट कर दिए गए थे। बावजूद इसके कई लोग इसे लेकर भ्रम में हैं। टिकट काउंटर से टिकट खरीदने वालों की ट्रेन रद होने पर यात्री 45 दिनों के अंदर अपना किराया वापस ले सकता है।

इसके लिए उसे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट जमा कराना होगा। यदि 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच वह एहतियात के तौर पर सफर नहीं करने का फैसला करता है तब उसे यात्रा की तारीख से 30 दिनों के अंदर टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करना होगा। वहीं, ई-टिकट लेने वाले यात्रियों को ट्रेन रद होने पर कुछ भी नहीं करना है।

बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। सफी फ्लाइटें और ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। इस दौरान कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। यदि कोई ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए सजा और जेल की सजा सुनाई जाएगी। 


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