Indo Myanmar Border: भारत म्यांमार बॉर्डर पर 1643 किमी पर होगी फेंसिंग, मजबूत होगी सीमा सुरक्षा; गृह मंत्री ने दी जानकारी
Indo Myanmar Border भारत सरकार ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। बॉर्डर पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेह में 10 किमी की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ (फेंसिंग) लगाई जाएगी। बॉर्डर पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, "सीमा की कुल लंबाई में से, मणिपुर के मोरेह में 10 किमी की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। इसके अलावा, हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम (HSS) के जरिए बाड़ लगाने की दो पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।"
The Modi government is committed to building impenetrable borders.
— Amit Shah (@AmitShah) February 6, 2024
It has decided to construct a fence along the entire 1643-kilometer-long Indo-Myanmar border. To facilitate better surveillance, a patrol track along the border will also be paved.
Out of the total border length,…
अरुणाचल-मणिपुर में हर एक किमी की दूरी पर फेंसिंग होगी
अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर एक किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी। इसके अलावा इसके मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।अधिकारियों ने पहले ही फेंसिंग के दिए थे संकेत
बता दें कि गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि केंद्र सरकार अवैध घुसपैठियों और विद्रोहियों की भारत में एंट्री को रोकने के लिए म्यांमार के साथ मुक्त आंदोलन व्यवस्था (एफएमआर) को खत्म करने पर विचार कर रही है। जबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देश की सीमाओं को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं।
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक फैली 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा को एफएमआर के तहत संचालित होती है। इसके तहत भारत-म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर आने-जाने की अनुमति देती है।