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'हर अपराध के लिए बच्चे को दंडित करना जरूरी नहीं, उसका गलती स्वीकारना भी पर्याप्त'

चिंता की बात है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 90 हजार से ज्यादा है।

By Nancy BajpaiEdited By: Updated: Sun, 22 Jul 2018 09:27 AM (IST)
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'हर अपराध के लिए बच्चे को दंडित करना जरूरी नहीं, उसका गलती स्वीकारना भी पर्याप्त'

इंदौर (नईदुनिया)। हर अपराध के लिए बच्चे को दंडित करना जरूरी नहीं। कई बार उसकी गलती स्वीकारना भी पर्याप्त होता है। यह चिंता की बात है कि देश में बच्चों के प्रति यौन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। जितने अपराध बच्चे करते हैं, उससे तीन गुना ज्यादा उनके साथ होते हैं। बच्चों के प्रति होने वाले अपराध को लेकर समाज के नजरिये में बदलाव की जरूरत है।

यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने कही। वह शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में किशोर न्याय अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आयोजित क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक वर्मा, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता सहित पांच राज्यों के न्यायमूर्ति शामिल हुए।

बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 90 हजार से ज्यादा

जस्टिस लोकुर ने कहा कि देश में हर साल बच्चों द्वारा करीब 30 हजार अपराध किए जाते हैं। चिंता की बात है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 90 हजार से ज्यादा है। बच्चों द्वारा किए गए अपराध के मामले में सजा सुनाते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दबाव में कोई बच्चा उस अपराध की स्वीकारोक्ति न कर ले जो उसने किया ही नहीं। उनकी सजा के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। सोशल ऑडिट की भी जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश सहित गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के न्यायमूर्ति और आइएएस अधिकारी शामिल हुए।

जज डायस पर बैठते हैं, कैसे बनेगी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट

जस्टिस दीपक वर्मा ने कहा कि हम एक तरफ तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बाल न्यायालयों में जज डायस पर बैठकर सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की अवधारणा ही गलत हो जाती है। हमें हैदराबाद के 'भरोसे' को एक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए। शहर में बच्चे या महिला के खिलाफ किसी भी थाने में अपराध दर्ज हुआ हो, पीड़ित को इस सेंटर पर भेज दिया जाता है। यहां एक ही छत के नीचे डॉक्टर, मनोचिकित्सक, वीडियोग्राफी सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। पीड़ित को बयान देने के लिए भी कहीं नहीं जाना होता। सेंटर में ही कोर्ट रूम की व्यवस्था भी है। देशभर में ऐसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत है।