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जेल जाने से बच गए जॉन अब्राहम

लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के मामले मे बाबे हाई कोर्ट ने सोमवार को फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम को निचली कोर्ट से सुनाई गई पद्रह दिन कैद की सजा को बरकरार रखा। इसके बावजूद जॉन जेल जाने से बच गए।

By Edited By: Updated: Tue, 08 May 2012 08:01 AM (IST)
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मुंबई। लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के मामले में बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम को निचली कोर्ट से सुनाई गई पंद्रह दिन कैद की सजा को बरकरार रखा। इसके बावजूद जॉन जेल जाने से बच गए।

कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ओफेंडर्स एक्ट के तहत उन्हें परिवीक्षा [प्रोबेशन] पर रिहा कर दिया। सात अप्रैल, 2006 को यहां उपनगरीय इलाके खार में जॉन की मोटरसाइकिल फिसल गई थी व दो लोग जख्मी हो गए थे।

पिछले साल अक्टूबर में निचली अदालत ने इस अपराध में जॉन को पंद्रह दिन कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति आरसी चह्वाण ने कहा, यह चालक की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि वाहन हमेशा उसके नियंत्रण में है, ताकि ऐसी दुर्घटना नहीं हो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निचली अदालत का उसको दोषी ठहराना गलत है। कोर्ट ने कहा कि जॉन को दस हजार रुपये का बंधपत्र लेकर प्रोबेशन पर रिहा किया जा सकता है।

अदालत ने अभिनेता को दोनों घायलों को दस-दस हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पीड़ितों और उनके परिजनों ने सोमवार को अदालत में शपथ पत्र दायर किया कि जॉन को दोषमुक्त करार दिया जाता है तो आपत्ति नहीं होगी।

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