अदालत ने BRS नेता के कविता को 7 दिन तक ईडी रिमांड पर भेजा, 23 मार्च तक रहेगी कस्टडी
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कई परिसरों की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गिरफ्तारी के बाद दिल्ली लाया गया जहां उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि के कविता का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और वह इसके लिए कोर्ट में लड़ती रहेंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में बीआरएस एमएलसी के कविता को 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर (KCR) की बेटी हैं। उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, उन्हें दिल्ली लाकर शनिवार को कोर्ट में पेश किया था।
कोर्ट से ईडी के कविता की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने आठ दिन की रिमांड मंजूर की। ईडी ने शुक्रवार सुबह के कविता के हैदराबाद स्थित आवास पर छापा मारा था।
कोर्ट में पेशी से पहले
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दिल्ली की अदालत में पेश किए जाने पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा, "मेरी गिरफ्तारी अवैध है, हम इसे अदालत में लड़ेंगे।" कविता को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया गया है।कविता के वकील ने कोर्ट से मांगा समय
कविता के वकील ने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी की लिखित आधार पर मुझे आपत्ति है। मुझे उसे पढ़ने की अनुमति दी जाए। कविता के वकील विक्रम चौधरी ने कविता से बात करने के लिए 5 मिनट का समय मांगा, जिसकी अनुमति दे दी गई।
के कविता के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो कविता को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि कविता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह गिरफ्तारी गैरकानूनी और शक्ति का दुरुपयोग है।"
उन्होंने कहा कि ईडी की पूरी कार्रवाई ही गलत है। उन्होंने कहा, "यह गिरफ्तारी के कविता को परेशान करने के लिए की गई है।"
यह भी पढ़ें: CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, याचिका में कहा- तुरंत कानून पर लगाए रोक
अधिवक्ता ने कहा तीन जनवरी को के कविता को समन मिला था, जिसका जवाब उक्त अधिकारी को दे दिया था। के कविता के वकील ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया।