कर्नाटक में 101 लोगों को उम्रकैद की सजा, 10 साल पुराने मामले पर आया फैसला
Karnataka News कर्नाटक में एक अदालत ने एक मामले में 101 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था। मामले में कुल 117 आरोपी थेजिनमें से 16 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अब 101 लोगों को दोषी बनाया गया है। पढ़ें आखिर क्या है पूरा मामला।
पीटीआई, कोप्पलस। कर्नाटक स्थित कोप्पल जिले की एक अदालत ने वंचित समुदाय की बस्ती में आग लगाने में 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था और गुरुवार को अदालत ने सजा सुनाई।
जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है। आरोपियों ने वंचित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। वंचितों को नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना करने को लेकर झड़प शुरू हुई थी।
117 लोगों को बनाया गया था आरोपी
इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 16 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।(File Image)
दया दिखाना न्याय का मजाक बनाना होगा: कोर्ट
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मामले पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश सी. चंद्रशेखर ने कहा, 'इस तरह के मामले में दया दिखाना न्याय का मखौल उड़ाना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घायल पीड़ित, पुरुष और महिला, अनुसूचित जाति से हैं और आरोपियों ने महिलाओं की गरिमा का हनन किया है, पीड़ितों पर लाठी, पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से हमला किया है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं।