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Karnataka: यौन शोषण मामले में CID ने पूर्व सीएम के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, येदियुरप्पा ने पीड़िता को चुप रहने के लिए दी थी रिश्वत

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यौन शोषण मामले में राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उनके और तीन अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग लड़की के साथ अपने आवास पर अश्लील हरकत की थी। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Fri, 28 Jun 2024 05:51 PM (IST)
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पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके तीन सहयोगियों पर सुबूत नष्ट करने के आरोप दर्ज किए गए हैं। (फाइल फोटो)
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में अपराध जांच शाखा (सीआईडी) उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र में कहा है कि पूर्व सीएम ने अपने तीन सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए मोटी रकम दी है। येदियुरप्पा और उनके के तीन सहयोगियों पर भी सुबूत नष्ट करने और रिश्वत देने के आरोप दर्ज किए गए हैं।

येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपपत्र दायर

शुक्रवार को सीआईडी के दायर किए आरोप पत्र में बताया गया कि 81 वर्षीय येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो की धारा 8 व आईपीसी की धारा 354ए, 204, 214 और उनके सहयोगियों अरुण वाइएम और रुद्रेश एम. के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 204, 214 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष दो फरवरी को सुबह 11.15 बजे 17 वर्षीय नाबालिग और उसकी मां डॉलर कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पहुंचे थे। वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से पूर्व में एक यौन शोषण के मामले में न्याय की मांग की।

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पूर्व सीएम पीड़िता को एक अलग कमरे में ले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीड़िता से पूछा कि क्या यौन शोषण करने वालों के चेहरे याद हैं? पीड़िता ने दो बार येदियुरप्पा के सवाल का जवाब दिया। सीआईडी का आरोप है कि इस दौरान येदियुरप्पा ने पीड़िता के यौन शोषण की कोशिश की।

पीड़िता और उसकी मां ने लगाए गंभीर आरोप

आरोप पत्र के अनुसार डरी हुई पीड़िता ने येदियुरप्पा से हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलने को कहा। इसके बाद येदियुरप्पा ने दरवाजा खोला और अपनी जेब से कुछ रुपये निकालकर पीड़िता के हाथ में रखे और कहा कि वे इस मामले में मदद नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जेब से कुछ और नोट निकाले और पीड़िता की मां के हाथ में रख दिए। 20 फरवरी को पीड़िता की मां ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाला। इसके बाद मामले से जुड़े अन्य आरोपित अरुण वाइएम, रुद्रेश एम. और जी. मरीस्वामी पीड़िता के आवास पर पहुंचे और उन्हें येदियुरप्पा के घर ले आए।

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अरुण ने पीड़िता की मां से फेसबुक और फोन से वीडियो हटाने को कहा। येदियुरप्पा के निर्देशों पर रुद्रेश ने पीड़िता को दो लाख रुपये नकद दिए। अब पीड़िता के भाई और याचिकाकर्ता ने अदालत में न्याय की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया जाए। उधर, येदियुरप्पा ने भी अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए अदालत में याचिका दायर की है।