Karnataka: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवकुमार और उनके भाई पर ED का शिकंजा, 7 नवंबर को पेश होने के दिए आदेश
ED ने मई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। डीके शिवकुमार एक भारतीय राजनेता हैं जो वर्तमान में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
By Nidhi AvinashEdited By: Updated: Sat, 05 Nov 2022 12:34 PM (IST)
बैंगलोर, एएनआइ। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन जारी किया है। दोनों को 7 नवंबर को पेश होना है। बता दें कि उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी।
इस बीच शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआइ से शिवकुमार ने कहा, "मुझे और मेरे भाई को तलब किया गया है। मैं इसे देख रहा हूँ। मैं 7 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों में व्यस्त हूं। मैं आज इस पर फैसला लूंगा"। बताते चले कि शिवकुमार इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर व्यस्त चल रहे है।
शिवकुमार पर क्या है आरोप
शिवकुमार पर आइटी की कारवाई के दौरान 800 करोड़ रुपये की रकम का पता चला था, जिसके बाद इडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर शिवकुमार और उनके भाई को3 सितंबर, 2019 में गिरफ्तार किया था। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अक्टूबर 2019 में जमानत दे दी थी। इडी ने मई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
डीके शिवकुमार एक भारतीय राजनेता हैं जो वर्तमान में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आयकर विभाग द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आइटी विभाग को प्रारंभिक जांच के दौरान, कांग्रेस नेता के पास से बेहिसाब और गलत रिपोर्ट की गई संपत्ति पाई गई थी।
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