कर्नाटक सरकार ने ऑफिस में तंबाकू या सिगरेट पीने पर लगाया प्रतिबंध, नहीं माने तो होगी कार्रवाई
कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों और परिसरों के अंदर सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सवैधानिक चेतावनियों के बावजूद सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू उत्पादों का सेवन किया जाता है। इस संबंध में एक चेतावनी बोर्ड कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों और परिसरों के अंदर सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने से प्रतिबंधित कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) द्वारा इस आशय से जारी परिपत्र में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एक चेतावनी बोर्ड कार्यालयों में लगाया जाएगा
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सवैधानिक चेतावनियों के बावजूद सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू उत्पादों का सेवन किया जाता है। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में एक चेतावनी बोर्ड कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित
इस पृष्ठभूमि में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को निष्क्रियता से बचाने के लिए धूम्रपान, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।कोई पकड़ा गया तो होगी कार्रवाई
विज्ञप्ति के मुताबिक, इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय या कार्यालय परिसर में धूम्रपान या किसी तंबाकू उत्पाद (गुटका, पान मसाला, आदि) का सेवन करते हुए पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी परिपत्र में कही ये बात
परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों का सेवन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है।सार्वजनिक स्थान पर नशीला पेय प्रतिबंधित
इसमें आगे बताया गया है कि कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 का नियम-31 भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या नशीले पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है।