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Prajwal Revanna Case: कर्नाटक HC ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, रखी ये शर्त

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मैसूर और हासन में प्रवेश नहीं मिलेगा। न्यायालय ने कहा कि जब वह पहले ही 85 सवालों के जवाब दे चुकी हैं तो यह कहना उचित नहीं है कि वह एसआईटी के सभी सवालों में सहयोग नहीं कर रही हैं।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Tue, 18 Jun 2024 12:19 PM (IST)
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कर्नाटक HC ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत
एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व जेडीएस सांसद और बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को उनके बेटे के यौन उत्पीड़न की पीड़िता से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायालय ने कहा कि जब वह पहले ही 85 सवालों के जवाब दे चुकी हैं तो यह कहना उचित नहीं है कि वह एसआईटी के सभी सवालों में सहयोग नहीं कर रही हैं।

एसआईटी ने मैसूर जिले के केआर नगर में एक घरेलू सहायिका के अपहरण के सिलसिले में उसकी हिरासत मांगी थी, क्योंकि वह पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी।

पीड़ितों से संपर्क में भी भवानी रेवन्ना

कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने राज्य उच्च न्यायालय में कहा कि दुष्कर्म के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना, यौन उत्पीड़न की सात कथित पीड़ितों के साथ संपर्क में थीं जिससे वह उन्हें मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने से रोक सकें।

एसआईटी ने 14 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय में भवानी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान यौन उत्पीड़न की पीड़िता के अपहरण के मामले में 55 वर्षीय भवानी की पहचान मास्टरमाइंड और सरगना के रूप में की थी।

उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख था, लेकिन 7 जून को गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अंतरिम सुरक्षा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था, साथ ही भवानी को एसआईटी के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करने को कहा गया था।

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