कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI की कार्यवाही पर छह अप्रैल तक लगाई रोक
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य कांग्रेस प्रमुख डी के शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार द्वारा जांच की सहमति दिए जाने के बाद सीबीआई ने 2020 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत शिवकुमार पर मामला दर्ज किया था।
By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Sat, 01 Apr 2023 03:37 PM (IST)
बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बता दें कि शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है।
अंतरिम रोक बढ़ाई गई
कांग्रेस नेता द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई करते हुए 30 मार्च को अंतरिम रोक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिवकुमार द्वारा चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए छह अप्रैल तक का समय दिया है।
केंद्रीय एजेंसी ने दायर किया था आवेदन
बता दें कि सीबीआई ने 2020 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत शिवकुमार पर मामला दर्ज किया था। 30 मार्च की सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वकील ने उल्लेख किया कि अदालत ने शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केंद्रीय एजेंसी ने रोक हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था जिस पर विचार किया जाना चाहिए।आपत्ति दर्ज करने के लिए मांगा गया और समय
सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है, इसलिए सरकार की मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए और समय की आवश्यकता थी। सरकारी अधिवक्ता ने इस मामले में चार हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि, अदालत ने बताया कि एक तरफ सीबीआई जल्द सुनवाई की मांग कर रही है तो, वहीं सरकार और समय मांग रही है। मामले को 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और सरकार को तब तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।