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कर्नाटक हाईकोर्ट सिद्दरमैया की याचिका पर आज सुनाएगा फैसला, एमयूडीए से जुड़ा है मामला

कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा। याचिका में मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Tue, 24 Sep 2024 05:45 AM (IST)
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कर्नाटक हाईकोर्ट सिद्दरमैया की याचिका पर आज सुनाएगा फैसला

 पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा। याचिका में मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ इस मामले में मंगलवार को अपना आदेश सुनाएगी।

राज्यपाल ने प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

सिद्दरमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। राज्यपाल के आदेश को रद करने का अनुरोध करते हुए याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया और यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन है।