Karnataka: हनुमान ध्वज हटाने का विरोध करने पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी
हनुमान ध्वज हटाने (Hanuman flag protest) का विरोध करने पर तीन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। सोमवार को बेंगलुरु और मांड्या में प्रदर्शन के बीच केरागोडु पंचायत पीडीओ जीवन बीएम को सरकारी नियमों का उल्लंघन करने और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।मांड्या ग्राम पंचायत के सीईओ शेख आसिफ ने गांव में कई दिनों की अराजकता के बाद निलंबन आदेश पारित किया।
पीटीआई, मांड्या। कर्नाटक के मांड्या जिले में हनुमान ध्वज उतारे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस तनाव के बीच भाजपा, जेडीएस और हिंदू समर्थक समूहों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को हनुमान ध्वज हटाने का विरोध करने पर तीन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
सोमवार को बेंगलुरु और मांड्या में प्रदर्शन के बीच केरागोडु पंचायत पीडीओ जीवन बीएम को सरकारी नियमों का उल्लंघन करने और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मांड्या ग्राम पंचायत के सीईओ शेख आसिफ ने गांव में कई दिनों की अराजकता के बाद निलंबन आदेश पारित किया।
आदेश में क्या कहा गया?
आदेश में कहा गया कि अनुमति केवल केरागोडु गांव में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए दी गई थी। हालांकि, पीडीओ ने न केवल लोगों को हनुमान ध्वज फहराने का मौका दिया, बल्कि इसे हटाने के लिए भी कदम नहीं उठाया।विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा
हनुमान ध्वज को हटाने और उसकी बहाली के खिलाफ विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी जद (एस) ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद सोमवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने रविवार को केरागोडु गांव में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया था और बाद में प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सोमवार को, प्रदर्शनकारियों ने 'जय श्री राम' के नारों के बीच भगवा झंडे थामे।
यह भी पढ़ें: Karnataka: 'सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने वाली बात गलत', डिप्टी सीएम शिवकुमार ने मीडिया रिपोर्टों को किया खारिज