karnataka News: जनार्दन रेड्डी पर गिरी CBI की गाज, कोर्ट ने दी पूर्व मंत्री की संपत्ति सील करने की अनुमति
कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रहे जनार्दन रेड्डी की संपत्ति को सील करने की इजाजत सीबीआइ को मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक सरकार ने जनार्दन रेड्डी और उनकी पत्नी की संपत्ति को सील करने की अनुमति दे दी है।
बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रहे जनार्दन रेड्डी की संपत्ति को सील करने की इजाजत सीबीआइ को मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक सरकार ने जनार्दन रेड्डी और उनकी पत्नी की संपत्ति को सील करने की अनुमति दे दी है। जनार्दन रेड्डी ने 2023 के चुनावों से कुछ हफ्ते पहले अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष बनाई है।
CBI ने कर्नाटक सरकार से मांगी थी अनुमति
बता दें कि सीबीआइ ने रेड्डी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुमति मांगी थी। चूंकि सरकार ने संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए सबीआइ ने जब्त करने के निर्देश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सीबीआइ को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति दी जाए। सीबीआइ ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड्डी की करीब 219 नई संपत्तियों का पता लगाया था।
अवैध खनन मामले में हुए थे गिरफ्तार
जनार्दन रेड्डी को 2011 में करोड़ों के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 में उन्हें जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने सहित कई पाबंदियां लगा दी थीं। उन्हें कर्नाटक के बेल्लारी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कड़प्पा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब शीर्ष अदालत ने बेल्लारी जाने पर लगी रोक को हटा लिया है।
चुनाव लड़ने पर लगी थी रोक
बता दें कि जनार्दन रेड्डी को उनके गृह जिले बेल्लारी से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। इसलिए वह गंगावती से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना है कि वह भाजपा के लिए किस तरह का सियासी संकट खड़ा करते हैं।