BS Yediyurappa: इस मामले में बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने की तैयारी, वारंट के लिए हाई कोर्ट पहुंची कर्नाटक पुलिस
BS Yediyurappa कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई और येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की गई। पीड़िता के भाई ने रिट याचिका दायर कर दावा किया कि वरिष्ठ नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के महीनों बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
आईएएनएस, बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट में एक गैरजमानती वारंट जारी किया है। कर्नाटक में सीआइडी की एसआइटी ने येदियुरप्पा के बुधवार को सवालों का जवाब देने के लिए पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट के लिए पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। येदियुरप्पा ने जांच में शामिल होने के लिए थोड़ा समय मांगा है।
क्या हैं येदियुरप्पा पर आरोप?
भाजपा के 81 वर्षीय नेता के एक करीबी ने बताया कि अभी वह दिल्ली में हैं और वापस लौटने के बाद जांच में शामिल होंगे। पुलिस के अनुसार भाजपा के संसदीय दल के सदस्य येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट और आइपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 17 साल की लड़की की मां ने उसकी बेटी के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराते हुए येदियुरप्पा पर आरोप लगाए थे।
येदियुरप्पा की गिरफ्तारी और पूछताछ की मांग
मां का कहना था कि यह वारदात इसी साल फरवरी में भाजपा नेता के बेंगलुरु के डालर कालोनी स्थित निवास में हुई थी। पीडि़ता के भाई ने पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया कि केस 14 मार्च को दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी और पूछताछ की मांग की है। केस दर्ज होने के बाद राज्य के डीजीपी आलोक मोहन ने मामले को अप्रैल में सीआइडी को सौंप दिया।
येदियुरप्पा का आरोपों से इनकार
वहीं, येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने केस को रद करने और जांच रोकने के संबंध में एक याचिका भी दायर की है। इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी. परमेश्वरा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सीआइडी ने एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में पोक्सो लगाया है। साथ ही, उन्हें पूछताछ करने के लिए पेश होने का नोटिस भेजा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
एक्शन में कर्नाटक सरकार
15 जून तक उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर होगा। उनका बयान दर्ज करके उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। यह सभी कानूनी प्रक्रियाएं हैं और विभाग उसका पालन करेगा। अप्रैल में सीआइडी ने येदियुरप्पा को तलब करने के बाद उनकी आवाज के नमूने को संकलित किया था। इस मामले में सरकार ने सीआइडी की ओर से एसपीपी अशोक एच.नायक को नियुक्त किया है।