Karnataka: कोविड घोटाला मामले की जांच के लिए SIT गठित, पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश
Karnataka News कर्नाटक में कोविड महामारी के दौरान कथित घोटाले के आरोपों की जांच अब एसआईटी करेगी। कर्नाटक सरकार ने उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्णय लिया है। जस्टिस माइकल डी कुन्हा जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्णय लिया है।
जस्टिस माइकल डी कुन्हा जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी गठित करने का निर्णय कैबिनेट ने गुरुवार को लिया। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा, 'जस्टिस माइकल डी कुन्हा द्वारा पेश अंतरिम रिपोर्ट की जांच करने के बाद कैबिनेट ने आगे की जांच और कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया है। पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व करेगा।'
पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश
जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इसे जांच के लिए एसआईटी को भी भेज दिया जाएगा। जस्टिस डी कुन्हा जांच आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा तथा पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है।केंद्र ने श्रीरंगपटना जामा मस्जिद से मदरसा हटाने की मांग की
इधर, केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट से श्रीरंगपटना के ऐतिहासिक जामा मस्जिद परिसर में स्थित मदरसे को खाली कराने का मांड्या जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। वक्फ बोर्ड ने इस कदम का विरोध करते हुए मस्जिद को अपनी संपत्ति करार दिया है और वहां मदरसा के संचालन के अधिकार का बचाव किया है।
कनकपुरा तालुक के कब्बालू गांव के अभिषेक गौड़ा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद यह मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिका में मस्जिद के भीतर अनधिकृत रूप से मदरसा गतिविधियों के संचालन का आरोप लगाया गया है।