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महिला ने मंगाए थे 133 रुपये के मोमोज, डिलीवरी नहीं मिलने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला- अब पूरी उम्र फ्री में खाएगी

कर्नाटक में एक महिला को 133.25 रुपए के मोमोज न डिलीवर करने पर कंज्यूमर कोर्ट ने जोमैटो पर बड़ा जुर्माना लगाया है। दरअसल बेंगलुरू में एक महिला ने जोमैटो से मोमोज का ऑर्डर दिया था। इसके बाद गूगल पे के जरिए 133.25 रुपए का भुगतान भी किया। लेकिन महिला का ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ न ही कोई डिलीवरी एजेंट महिला के घर पहुंचा।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Mon, 15 Jul 2024 02:47 PM (IST)
महिला ने मंगाए थे 133 रुपये के मोमोज, डिलीवरी नहीं मिलने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला- अब पूरी उम्र फ्री में खाएगी
मोमोज डिलीवर नहीं होने पर महिला ने दर्ज किया था मुकदमा (फाइल फोटो)

ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। फूड डिलीवरी एप्स को लेकर आए दिन दिलचस्प खबरें आती रहती हैं। इस बीच कर्नाटक के बेंगलुरू से जोमैटो एप से मोमोज ऑर्डर करने का मजेदार मामला सामने आया है। दरअसल बेंगलुरू में एक महिला ने जोमैटो से मोमोज ऑर्डर किए थे, लेकिन ये ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया। जिसके बाद महिला ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया, अब कोर्ट ने महिला के समर्थन में फैसला सुनाया है और जौमेटो पर हजारों का जुर्माना लगाया है।

दरअसल ये मामला पिछले साल का है, शीतल नाम की महिला ने 31 अगस्त 2023 को जोमैटो से मोमोज का ऑर्डर दिया था। गूगल पे के जरिए 133.25 रुपए का भुगतान भी किया। ऑर्डर करने के 15 मिनट बाद महिला के पास मैसेज आया कि उसका ऑर्डर डिलीवर हो गया है, लेकिन न ही उसका ऑर्डर डिलीवर हुआ और न डिलीवरी एजेंट उसके पास आया।

72 घंटे तक नहीं आया जवाब, तब महिला ने....

इसके बाद महिला ने ईमेल के जरिए जोमैटो से शिकायत की और जवाब आया उन्हें 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब महिला ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को एक कानूनी नोटिस भेज दिया।कोर्ट में पहले वकील ने महिला को ही झूठा बना दिया था, लेकिन जब महिला ने कोर्ट में शिकायत करने वाला सबूत पेश किए तो ये साबित हो गया कि महिला सच बोल रही है।

जोमैटो की ओर से किया गया इतना रिफंड

इसके बाद इस साल 18 मई को शीतल ने जानकारी दी कि उन्हें जौमेटो की ओर से 133.25 रुपए का रिफंड कर दिया गया है। जोमैटो को शीतल को मानसिक तनाव के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये और उसके कानूनी खर्चों को कवर करने के लिए 10,000 रुपये देने का आदेश दिया गया, जिसके बाद कुल राशि 60,000 रुपये हो गई।

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