केरल में IAS और IPS अधिकारियों को बिना अनुमति के निजी पुरस्कार लेने पर रोक, जानें सरकार ने क्यों दिया ये आदेश
केरल के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निजी संगठनों या व्यक्तियों से पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को पुरस्कार की स्वीकृति के लिए सभी अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा।(फाइल फोटो)
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 01 Apr 2023 12:53 PM (IST)
तिरुवनंतपुरम, आईएएनएस। केरल में अब आईएएस, आईपीएस अधिकारी निजी पुरस्कारों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों को बिना अनुमति के निजी पुरस्कार स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई है।
दरअसल केरल के मुख्य सचिव वी.पी. जॉय ने एक आदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि अब से केरल के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निजी संगठनों या व्यक्तियों से पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव वी.पी. जॉय ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि अब से ऐसे सभी अधिकारियों को जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा निजी पुरस्कार दिया जा रहा है उस की स्वीकृति के लिए सभी अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा।विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस अधिकारी वह पुरस्कार को स्वीकार कर सकेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्यों दिया गया है यह निर्देश
दरअसल पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश कई पुलिस अधिकारियों द्वारा कड़ा विरोध करने के चलते दिया गया है।गौरतलब है कि केरल के एक प्रमुख मंदिर में भक्तों का उचित प्रबंधन करने के लिए एक आईएएस अधिकारी को एक निजी संगठन के द्वारा पुरस्कार दिया गया था।लेकिन पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यही वजह है कि अब केरल के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निजी संगठनों या व्यक्तियों से पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
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