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Kerala Blasts: दस दिनों की पुलिस कस्टडी में डोमिनिक मार्टिन, इंटरनेशनल कनेक्शन और फंडिंग को लेकर आरोपी से होगी पूछताछ

Kerala Blasts बम धमाके के एकमात्र आरोपी डॉमिनिक मार्टिन को दस दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में हुए तीन बम धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने कहा कि उन्हें डोमनिक की आय के स्रोतों से जुड़े मामले में जानकारी जुटाने के लिए की मार्टिन से पूछताछ की आवश्यकता है।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Mon, 06 Nov 2023 01:01 PM (IST)
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केरल में हुए आईईडी ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉमिनिक मार्टिन की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
एएनआई, कोच्चि। Kerala Blasts। केरल में हुए आईईडी ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉमिनिक मार्टिन (Dominic Martin) को दस दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। बम विस्फोट मामले में एक मात्र आरोपी मार्टिन को सोमवार को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया। प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने डोमिनिक मार्टिन की 10 दिन की हिरासत की पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली।

बम धमाके में चार लोगों की मौत

एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में हुए तीन बम धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह तीनों बम धमाके रविवार सुबह 9 बजे हुए। जानकारी के मुताबिक, बम धमाके के समय कन्वेंशन सेंटर में कम से कम ईसाई संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले 2000 से अधिक लोग मौजूद थे। इस बम धमाके में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, पचास से अधिक लोग घायल हो गए।

पुलिस करेगी इंटरेनेशनल कनेक्शन को लेकर मार्टिन से पूछताछ

पुलिस ने कहा कि उन्हें उसकी आय के स्रोतों, इंटरेनशनल कनेक्शन और बम धमाकों से जुड़े अन्य मामले में जानकारी जुटाने के लिए की मार्टिन से पूछताछ की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सबूतों के आगे संग्रह के लिए आरोपियों को कुछ निश्चित स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए।

 इस बीच, मार्टिन ने एक बार फिर कानूनी सहायता वकील की सहायता से इनकार कर दिया। 31 अक्टूबर को मार्टिन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अलावा, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। 

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