Kerala CM Against Drug: नशीली दवाओं के सेवन और वितरण पर लगेगी रोक, जारी होंगे प्रीवेंटिव डिटेंशन के आदेश
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने बुधवार को कहा कि उन लोगों के खिलाफ निवारक हिरासत (preventive detention) के आदेश जारी किए जाएंगे जो अक्सर नशीली दवाओं के सेवन और वितरण से संबंधित अपराध करते हैं।
By Versha SinghEdited By: Updated: Thu, 01 Sep 2022 07:56 AM (IST)
तिरुवनंतपुरम (केरल), एजेंसी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कहा कि उन लोगों के खिलाफ निवारक हिरासत (preventive detention) के आदेश जारी किए जाएंगे जो अक्सर नशीली दवाओं के सेवन और वितरण से संबंधित अपराध करते हैं।
यह आदेश नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act), 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधानों के तहत होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा राज्य में नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए है।
स्थगन प्रस्ताव सभा के माध्यम से कांग्रेस विधायक पीसी विष्णुनाद ने राज्य में ड्रग्स की बढ़ती बिक्री और उपयोग का मुद्दा उठाया।इसके जवाब में, विजयन ने कहा कि संसद द्वारा पारित एक विशेष कानून PITNDPS को अपनाया गया था। इस कानून के तहत आदतन अपराधियों को बिना मुकदमे के दो साल तक के रिमांड पर लेने के आदेश जारी किए जा सकते हैं।
सीएम विजयन ने कहा, इस संबंध में बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश सचिव रैंक के राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए जा सकते हैं। पुलिस और आबकारी सहित पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम (PITNDPS Act) के अधिकारी सिफारिशें देने के लिए तैयार रहें।उन्होंने कहा, आज हमारे समाज में नशीली दवाओं का उपयोग और वितरण प्रमुख समस्याएं हैं। इसे सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखा जाता है। नशामुक्ति के प्रयासों को अलग तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है।
वर्तमान में मामलों की जांच और आरोपित करने के तरीके में कुछ समायोजन किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 और 31 ए के तहत उच्च सजा सुनिश्चित करने के लिए, आरोपी की पूर्व में नशीली दवाओं की सजा को अदालत में जमा किए गए आरोप पत्र में शामिल किया जाना चाहिए।नियमित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों को पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम (PITNDPS Act) के तहत निवारक हिरासत (preventive detention) में रखने के लिए अगले कुछ दिनों में राज्य भर में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन अभियान के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी जनसांख्यिकीय समूहों को शामिल करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है।इस अभियान में छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कुडुम्बश्री कार्यकर्ताओं, जाति-धर्म-समुदाय संगठनों, पुस्तकालयों, क्लबों, निवासियों के संघों और सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक समूहों सहित विभिन्न स्थानीय समूहों को शामिल किया जाना चाहिए।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ नशा विरोधी जागरूकता अभियान शुरू होगा।