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Kerala: भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में PFI से जुड़े 15 लोग दोषी करार, 22 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

केरल की अदालत ने 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को ओबीसी मोर्चा नेता की हत्या का दोषी पाया। शनिवार को मावेलिकेरा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और 22 जनवरी को सजा सुनाएगी। मृतक के परिवार फैसले पर खुश हुए और उम्मीद जताई कि आरोपियों को अधिकतम सजा मिलेगी। 19 दिसंबर 2021 को पीएफआई के सदस्यों ने रंजीत श्रीनिवासन की हत्या कर दी थी।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Sat, 20 Jan 2024 01:57 PM (IST)
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भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में PFI से जुड़े 15 लोग दोषी करार (Image: Representative)
आईएएनएस, कोच्चि। केरल की अदालत ने शनिवार को 15 प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) कार्यकर्ताओं को ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या का दोषी पाया। इस मामले में कुल 31 आरोपी हैं और शनिवार को पहले 15 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया।

शनिवार को मावेलिकेरा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और अब 22 जनवरी को सजा सुनाएगी। मृतक के परिवार ने फैसले पर खुश हुए और उम्मीद जताई कि आरोपियों को अधिकतम सजा मिलेगी।

22 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

गौरतलब है कि अलाप्पुझा बार में प्रैक्टिस करने वाले वकील रंजीत श्रीनिवासन 2021 में अलाप्पुझा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे। 19 दिसंबर, 2021 को पीएफआई के सदस्य अलाप्पुझा में उनके आवास में जबरन घुस आए थे और उनकी पत्नी और मां की मौजूदगी में उनकी हत्या कर दी थी।

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