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केरल में पड़ोसी की हत्या मामले में मां-बेटे समेत तीन को मौत की सजा, कोर्ट ने पिछले हफ्ते पाया था दोषी

केरल की एक अदालत ने मां और उसके बेटे सहित तीन आरोपियों को साल 2022 में 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई। नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 52 साल के रफीका बीवी 28 साल के उसके दोस्त अल अमीन और 25 वर्षीय उसके बेटे शफीक को अपने पड़ोसी शांताकुमारी की हत्या करने और उसके सोने के गहने चुराने के आरोप में सजा सुनाई।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Wed, 22 May 2024 06:07 PM (IST)
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71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या मामले में केरल की एक कोर्ट तीन आरोपियों को सुनाई मौत की सजा।
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम। केरल की एक अदालत ने बुधवार को मां और उसके बेटे सहित तीन आरोपियों को साल 2022 में 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई। तीनों पर एक किशोर की हत्या करने का भी मामला चल रहा है।

पिछले हफ्ते अदालत ने ठहराया था दोषी

नेय्याट्टिनकारा (Neyyattinkara) अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 52 साल के रफीका बीवी, 28 साल के उसके दोस्त अल अमीन और 25 वर्षीय उसके बेटे शफीक को अपने पड़ोसी शांताकुमारी की हत्या करने और उसके सोने के गहने चुराने के आरोप में सजा सुनाई। सभी कोवलम के रहने वाले थे। मालूम हो कि पिछले हफ्ते ही अदालत ने तीनों आरोपित को सभी अपराधों में दोषी पाया था।

2022 में आया था मामला

पुलिस ने बताया कि घटना गत 14 जनवरी 2022 को सामने आई। घर की छत पर पढ़ाई कर रहे रफीका के मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्त ने मचान से छत के फर्श पर खून की बूंदे टपकते हुए देखीं और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मचान से शव बरामद किया, जिसकी पहचान शांताकुमारी के रूप मे की गई।

इस मामले में जारी है अदालत की कार्यवाही

काफी प्रयास के बाद पुलिस ने तीनों फरार आरोपितों को कजहाकुट्टम से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने हत्या की बात कुबूल की। इस दौरान उन्होंने कोवलम के निकट एक 14 वर्षीय किशोर की हत्या की बात भी स्वीकार की। इस मामले में अदालत में कार्यवाही जारी है।

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