चंद्रशेखरन के तीन हत्यारों को सजा में छूट देने को लेकर साथ आईं यूडीएफ और भाजपा, किया सरकार के फैसले का विरोध
Kerala 12 दोषियों को सजा सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनमें से नौ 20 साल की कैद पूरी करने से पहले सजा में छूट के हकदार नहीं होंगे। इन्हीं नौ में शामिल टी के राजेश के के मुहम्मद शफी और एस सिजिथ को सजा से छूट देने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा ने इसकी आलोचना की है।
पीटीआई, कोच्चि। टीपी चंद्रशेखरन हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए 12 दोषियों में से तीन को सजा में छूट देने के केरल सरकार के कथित कदम ने शनिवार को राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा ने इसकी आलोचना की है।
यूडीएफ विधायक और चंद्रशेखरन की पत्नी केके रेमा ने घटनाक्रम पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह अप्रत्याशित है, क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश था कि दोषियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। 12 दोषियों को सजा सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनमें से नौ 20 साल की कैद पूरी करने से पहले सजा में छूट के हकदार नहीं होंगे।