Kolkata Doctor Case: विकीपीडिया पर क्यों सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जारी किया यह आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की जांच पर संतुष्टि जताई। नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद देशभर में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया था।
पीटीआई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने विकीपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का आदेश दिया है।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विकीपीडिया अब भी पीड़िता का नाम और फोटो दिखा रहा है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह विकीपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेगा।
सीबीआई को सबकुछ सौंपा: पुलिस
इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अपराध से जुड़ा कुछ भी उनके पास नहीं है। सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह अपराध स्थल पर मौजूद अन्य लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को देने को तैयार हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर संतोष जताया और कहा
- सीबीआई गहराई से जांच कर रही है।
- सभी तथ्य सामने लाने की कोशिश।
- दूसरे लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में।
- रिपोर्ट में लिखी कई बातें परेशान करने वाली।
- जांच के लिए समय देना होगा।
- सीबीआई पीड़िता के परिवार से भी बात करे।