लक्षद्वीप के सांसद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल की सजा, हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
लक्षद्वीप की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जिला और सत्र न्यायालय ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Wed, 11 Jan 2023 02:37 PM (IST)
कवरत्ती, एजेंसी। लक्षद्वीप की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले से जुड़े वकीलों ने बताया कि कवरत्ती में जिला और सत्र न्यायालय ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में ये सजा सुनाई है। साथ ही जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत चारों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
2009 लोकसभा चुनाव के दौरान का है मामला
वकीलों के अनुसार, सांसद मोहम्मद फैजल और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया था, जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे।
आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे सांसद फैजल
समाचार एजेंसी पीटीआइ से बात करते हुए सांसद मोहम्मद फैजल ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया। सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है और वह जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर इस आदेश को चुनौती देंगे।कौन हैं सांसद मोहम्मद फैजल
बता दें कि मोहम्मद फैजल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मोहम्मद फैजल को 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद चुना गया था। 2014-2016 की अवधि के दौरान वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे।