Aadhaar Pan Linking Last Date Extended: पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक ऐसे कर सकते हैं लिंक
पैन को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 30 जून 2021 तक आप आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। बता दें कि पहले भी कई बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है।
By Sanjeev TiwariEdited By: Updated: Wed, 31 Mar 2021 09:57 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। PAN Aadhaar Card Link Last Date: पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 30 जून 2021 तक आप आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। बता दें कि पहले भी कई बार इसकी समय-सीमा को बढ़ाया जा चुका है। गौरतलब है कि पैन को आधार के साथ लिंक करना इसलिए जरूरी है कि यदि दोनों लिंक नहीं होंगे तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपको 1,000 का जुर्माना भी देना होगा।
सरकार वित्त विधेयक, 2021 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे चुकी है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 234 एच को जोड़ा है, जिसमें उन लोगों को दंड देने का प्रावधान किया गया है, जो पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में विफल रहते हैं।सरकार ने पहली बार 2017 में घोषणा की थी कि इसके लिए सभी व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। जबकि इसने तब से कई एक्सटेंशन दिए हैं, इस साल आखिरकार इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने पहले ही लिंकिंग कर ली है, तो आपको कुछ और नहीं करना है। लेकिन यदि आप अपना पैन ऑनलाइन आधार से अभी तक लिंक नहीं किए हैं, तो आपको 30 जून तक का समय फिर मिल गया है।
पैन और आधार को लिंक करने का प्रावधानसेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है। वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक पैन जारी हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रीय हो जाएगा।
पैन निष्क्रिय होने पर भी है जुर्मानापहले पैन और आधार लिंक न होने पर जुर्माना नहीं था लेकिन निष्क्रिय पैन के लिए जुर्माना पहले से है। बता दें कि निष्क्रिय पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है जैसे बैंक खाता खुलवाना, आईटीआर फाइलिंग आदि। इसके अलावा ज्यादा टीडीएस का भुगतान भी करना पड़ेगा। साथ ही नियमों के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
ऐसे चेक करें स्टेटसwww.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।लेफ्ट साइड (बायीं ओर) में क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) पर क्लिक करें।अब एक नया पेज खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हीयर’ लिखा आएगा। यह एक हाइपरलिंक है।हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर आप एक अन्य नए पेज पर पहुंच जाएंगे।यहां अपना PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने लिंकिंग का स्टेटस आ जाएगा।अगर पैन-आधार अब तक नहीं किए हैं लिंक तो तुरंत फॉलो करें ये प्रॉसेसअगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो SMS औरऑनलाइन तरीके से तुरंत ऐसा किया जा सकता है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो। अगर ऐसा है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है। अगर SMS के माध्यम से पैन-आधार लिंक कराना चाहते हैं तो UIDPAN
12 अंकों का आधार नंबर>
<10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा।
अगर ऑनलाइन कराना है लिंक तो...https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें।अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है।अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’।
इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है।