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महिला फार्मासिस्ट के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, दोस्ती खत्म करने से नाराज श्यामजीत ने की थी हत्या

केरल की एक अदालत ने महिला फार्मासिस्ट के हत्यारे को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थालास्सेरी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को श्यामजीत को फार्मासिस्ट विष्णुप्रिया की हत्या का दोषी करार दिया था। सरकारी वकील ने बताया कि हत्या के लिए श्यामजीत पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। श्यामजीत ने पनूर के पास 22 अक्टूबर 2022 को विष्णुप्रिया की हत्या कर दी थी।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Mon, 13 May 2024 07:41 PM (IST)
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महिला फार्मासिस्ट के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा। फाइल फोटो।

पीटीआई, कन्नूर। केरल की एक अदालत ने महिला फार्मासिस्ट के हत्यारे को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थालास्सेरी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को श्यामजीत को फार्मासिस्ट विष्णुप्रिया की हत्या का दोषी करार दिया था।

इतने का लगा जुर्माना

सरकारी वकील ने बताया कि हत्या के लिए श्यामजीत पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जबरन घर में घुसने के अपराध के लिए 10 साल जेल और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। सजाएं एक साथ चलेंगी।

क्या है पूरा मामला?

श्यामजीत ने पनूर के पास 22 अक्टूबर, 2022 को विष्णुप्रिया की हत्या कर दी थी, क्योंकि विष्णुप्रिया ने उससे दोस्ती तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से दोस्ती कर ली थी। श्यामजीत हथौड़े और अन्य हथियार लेकर विष्णुप्रिया के घर में घुसा। उस वक्त विष्णुप्रिया का परिवार घर में नहीं था। विष्णुप्रिया पुरुष मित्र के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी।

मौत के बाद भी शरीर पर किया था कई वार

श्यामजीत ने पहले विष्णुप्रिया के सिर पर हथौड़े से वार किया और जब वह गिर गई, तो उसने उसका गला काट दिया। विष्णुप्रिया की मौत के बाद भी श्यामजीत ने उसके शरीर पर चाकू से वार किए। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर श्यामजीत को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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