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Lok Sabha Election 2024: वोटर कार्ड में गड़बड़ी है फिर भी कर सकेंगे मतदान, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दिया ये आसान विकल्प

चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड मनरेगा जाब कार्ड बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ड्राइ¨वग लाइसेंस पैन कार्ड शामिल हैं।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Fri, 05 Apr 2024 06:00 AM (IST)
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वोटर आईडी में गड़बड़ी के बावजूद मतदाता मतदान कर सकते हैं।(फोटो सोर्स: जागरण)
पीटीआई, नई दिल्ली। कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियों को नजरअंदाज करें, बशर्ते मतदाता की पहचान वोटर आइडी कार्ड के जरिये स्थापित की जा सके।

कहा गया है कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में हो, जहां से वह आया है।

मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पेश करना होगा 

तस्वीर के बेमेल होने की स्थिति में निर्वाचक को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक को चुनना होगा।

पिछले माह जारी एक आदेश में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत करना होगा।

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड शामिल हैं।

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