डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर आज विचार करेगी लोकसभा, आइटी मंत्री ने तीन अगस्त को किया था सदन में पेश
केंद्रीय संचार इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन अगस्त को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया था। आज इस पर विचार किया जाएगा। विपक्ष ने बिल को पेश किए जाने पर कड़ा विरोध जताया था। उसका कहना था कि यह बिल निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उसने बिल को संसदीय स्थायी समिति को भेजे जाने की मांग की थी।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 07 Aug 2023 06:26 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर सोमवार को लोकसभा में विचार किया जाएगा। इसे केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन अगस्त को सदन में पेश किया था।
विपक्ष ने बिल का किया विरोध
विपक्षी सदस्यों ने बिल को पेश किया जाने का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि यह बिल निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उनकी मांग थी कि बिल को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।
'नए बिल पर और ज्यादा मंथन की जरूरत'
विपक्ष का कहना था कि सरकार ने पिछले वर्ष डाटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया था और नए बिल पर और ज्यादा मंथन की जरूरत है। वैष्णव का कहना है कि यह धन विधेयक नहीं है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का चर्चा के दौरान जवाब दिया जाएगा।सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाना चाहती है सरकार
गौरतलब है कि नए डाटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगानी चाहती है। बिल में प्रावधान है कि जब भी कोई कंपनी किसी शख्स की निजी जानकारी को इकट्ठा करना चाहेगी तो इसके लिए उसे उस शख्स से इजाजत लेनी होगी।डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी सरकार
केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी, जो डेटा उल्लंघन की निगरानी करेगी। इस बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति दो साल के लिए की जाएगी। अगर कोई बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट है तो वह इसके खिलाफ टीडीएसएटी में अपील कर सकता है। नए बिल में डेटा उल्लंघन पर 200 से 250 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है।