मद्रास HC ने AIADMK महासचिव चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज, पलानीस्वामी के समर्थकों ने मनाया जश्न
Tamil Nadu News मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने अन्नाद्रमुक महापरिषद के प्रस्तावों और महासचिव चुनाव के खिलाफ ओ पन्नीरसेल्वम और अन्य के आवेदनों को खारिज कर दिया। पलानीस्वामी के समर्थकों ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया।
By Jagran NewsEdited By: Babli KumariUpdated: Tue, 28 Mar 2023 11:37 AM (IST)
तमिलनाडु, एजेंसी। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू द्वारा ओ पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों द्वारा अन्नाद्रमुक महासचिव चुनावों पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करने के बाद अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी के समर्थकों ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया।
पलानीसामी बने AIADMK के नए महासचिव
एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) को मंगलवार को एआईएडीएमके (AIADMK) के महासचिव के रूप में प्रोन्नत किया गया, उनके प्रतिद्वंद्वी ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) से जुड़े नेतृत्व के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के कुछ ही मिनट बाद दशकों पुराने संगठन का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।अन्ना द्रमुक के वकील आई एस इन्बादुरई ने कहा कि अदालत ने पार्टी के महासचिव का चुनाव कराने के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
पनीरसेल्वम ने की थी याचिका दायर
उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘पनीरसेल्वम (और अन्य) ने 11 जुलाई 2022 के प्रस्तावों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसे खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आम परिषद वैध है, उसके प्रस्ताव, संकल्प वैध हैं।’इन्बादुरई ने अन्ना द्रमुक के महासचिव पद के चुनाव के संदर्भ में बताया कि पार्टी ने पहले अदालत में एक हलफनामा दिया था कि वह हाल में हुए उसके संगठनात्मक चुनावों के नतीजे घोषित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब यह साफ है कि पलानीस्वामी दशकों पुराने संगठन के सर्वोच्च पद पर काबिज होने में गलत कुछ भी नहीं है।