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मद्रास HC ने TN मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका की खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस जी जयचंद्रन ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Thu, 19 Oct 2023 12:02 PM (IST)
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मद्रास HC ने TN मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका की खारिज
पीटीआई, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस जी जयचंद्रन ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

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