वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर शख्स नहीं कर पाया था वोट, मद्रास HC ने विशेष मतदान की मांग वाली याचिका की खारिज
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोयंबूटर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से हटाए गए नाम वाले लोगों के लिए विशेष मतदान की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दिया। आस्ट्रेलिया में कार्यरत चिकित्सक आर. सुथंथिरा कन्ना ने याचिका दाखिल कर कहा था कि मतदाता सूची से नाम गायब होने के कारण वह और उनकी पत्नी गत 19 अप्रैल को मतदान नहीं कर सके।
आईएएनएस, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोयंबूटर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से हटाए गए नाम वाले लोगों के लिए विशेष मतदान की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दिया। आस्ट्रेलिया में कार्यरत चिकित्सक आर. सुथंथिरा कन्ना ने याचिका दाखिल कर कहा था कि मतदाता सूची से नाम गायब होने के कारण वह और उनकी पत्नी गत 19 अप्रैल को मतदान नहीं कर सके।
उन्होंने मतदाता सूची से नाम गायब होने के कारण निर्वाचन क्षेत्र के हजारों लोगों के मतदान से वंचित रहने का भी आरोप लगाया था। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी. चंद्रशेखरन की प्रथम खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की जांच नहीं किए जाने के कारण कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
अंतिम सूची जनवरी 2024 में प्रकाशित की गई थी
इससे पहले, चुनाव आयोग के स्थाई अधिवक्ता निरंजन राजगोपालन ने कोर्ट को बताया कि अंतिम सूची जनवरी 2024 में प्रकाशित की गई थी लेकिन याचिकाकर्ता ने सूची से अपना नाम गायब होने की कोई आपत्ति नहीं जताई थी।आयोग का जवाब सुनने के बाद याचिका खारिज हुई
उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का नाम 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही हटा दिया गया था। कोर्ट ने आयोग का जवाब सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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