Lok Sabha Result 2024: '...तो वोटों की गिनती में हो सकती है हेराफेरी' कपिल सिबल ने बताया क्या कहता है नया नियम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर नियमों में किए गए बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे वोटों की गिनती में हेरफेर करना आसान हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंट को मतगणना केंद्र पर फार्म फॉर्म 17C को देखना चाहिए कि कितने वोट कास्ट हुए हैं।
एएनआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर नियमों में किए गए बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे वोटों की गिनती में हेरफेर करना आसान हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंट को मतगणना केंद्र पर फार्म फॉर्म 17C को देखना चाहिए कि कितने वोट कास्ट हुए हैं।
इसके अलावा, मतगणना से जुड़े फॉर्म पर हर चीज का ध्यान देना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिब्बल ने कहा, "लोकतंत्र में मतदान एक पवित्र अधिकार है। अगर इस अधिकार का कोई घोटाला या उल्लंघन होता है... तो यह एक गंभीर सवाल है, जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और सरकार से ऐसा कानून बनाने के लिए कहना चाहिए कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए..."
उल्लेखनीय है कि पोस्टल बैलेट की गिनती से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर विस्तृत गाइलाइन जारी किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम राउंड से पहले हो जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइंस में बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने प्रशासनिक आदेश के तहत बताया कि नए नियमों के मुताबिक, अब पोस्टल बैलेट की कभी भी गिनती हो सकती है।#WATCH | Senior advocate and Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "Voting is a sacred right in a democracy. If there is some scam or violation of this right...it's a serious question that the Election Commission should address and ask the govt to bring a law that if anyone violates… pic.twitter.com/QuDiTDDvVH
— ANI (@ANI) June 1, 2024
शनिवार को एएनआई से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले से पोस्टल बैलेट की संख्या अधिक हुई है, इसलिए कम मत जीत-हार वाले चुनाव क्षेत्र में पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान धांधली किया जा सकता है। उन्होंने संदेह जताया कि नियमों में बदलाव के बाद वोटों की गिनती में हेरफेर किया जा सकता है।