Manipur: मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री ने साधी चुप्पी, लोगों से शांति-एकता का किया आह्वान
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शुक्रवार को संघर्षग्रस्त राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने की खबरों पर चुप्पी साधे रहे। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य में अनुच्छेद-355 लगाने की बात से इनकार किया। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने दावा किया था कि बैठक में मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य में धारा 355 लागू कर दी गई है।
पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शुक्रवार को संघर्षग्रस्त राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने की खबरों पर चुप्पी साधे रहे। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य में अनुच्छेद-355 लगाने की बात से इनकार किया। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने दावा किया था कि बैठक में मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य में धारा 355 लागू कर दी गई है।
ऐसे में राज्य में अनुच्छेद 355 लागू किए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार के उप सचिव नरेंद्र गौतम ने भी हाल ही में कहा था कि अनुच्छेद 355 लागू नहीं किया गया है। ऐसे में मणिपुर की राज्य सरकार ही कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का आदेश देता है। यह प्रविधान केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य की कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
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वहीं, मणिपुर राइफल्स मैदान में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं और लोगों से शांति-एकता का आह्वान किया।