मणिपुर सरकार ने राज्य में हिंसा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो के प्रसार पर लगाई रोक
मणिपुर में दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच लगातार हिंसक झड़प जारी हैं। इस दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कई वीडियो और फोटोज भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिन पर रोक लगाने के लिए मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि इस तरह के प्रसार से गंभीरता से निपटा जाएगा और कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Thu, 12 Oct 2023 01:57 PM (IST)
पीटीआई, इंफाल। मणिपुर में दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच लगातार हिंसक झड़प जारी हैं। इस दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कई वीडियो और फोटोज भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिन पर रोक लगाने के लिए मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि इस तरह के प्रसार से गंभीरता से निपटा जाएगा और कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा।
सोशल मीडिया को लेकर मणिपुर सरकार का आदेश
हाल ही में व्यापक हिंसा के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसके बाद सरकार द्वारा एक आदेश बुधवार की रात को जारी किया गया था।
एक वीडियो में दिखाया गया है कि दो युवकों को कुछ लोगों द्वारा बिल्कुल पास से गोली मार दी जाती है और फिर उन्हें एक गड्ढे में दफना दिया जाता है। हालाँकि, घटना स्थल का स्थान और दफ़नाने का स्थान ज्ञात नहीं है।
मणिपुर गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक माध्यमों से हिंसक गतिविधियों, (किसी भी) शरीर को नुकसान पहुंचाने या निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो और छवियों के कथित प्रसार को बहुत गंभीरता से और अत्यंत संवेदनशीलता के साथ लेती है। मीडिया प्लेटफॉर्म जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकते हैं।
वीडियो और फोटो को फैलने से रोकना होगा
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने मामले की गहन जांच के बाद राज्य में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में ऐसे वीडियो और फोटो को फैलाने पर रोक लगाने का फैसला किया है।आदेश में कहा गया है कि जिस किसी के पास ऐसे वीडियो या चित्र हैं, वे अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना निकटतम पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए जमा कर सकते हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कानून और प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा। उन पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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3 मई को दो समुदायों के बीच शुरू हुई थी झड़प
सितंबर में सोशल मीडिया पर दो लापता युवकों के शवों की तस्वीरें सामने आने के बाद इंफाल घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में 100 से अधिक छात्र, ज्यादातर लड़कियां घायल हो गईं। विरोध प्रदर्शन ने केंद्र को सीबीआई अधिकारियों की एक टीम भेजने के लिए प्रेरित किया और चार आरोपियों को बाद में सीबीआई टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया।पूर्वोत्तर राज्य में इस साल 3 मई से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा देखी गई। मेइती लोगों द्वारा जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के बाद हिंसा भड़क उठी थी। यह भी पढ़ें- India France Relation: इटली के बाद फ्रांस पहुंचे रक्षा मंत्री, पेरिस में लेकोर्नू के साथ की 'उत्कृष्ट' बैठकयह भी पढ़ें- Maharashtra Politics: एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है तो भाजपा क्यों बात कर रही थी? आरोपों पर सुप्रिया सुले का सवाल