Manipur violence: 'सात दिनों में होना चाहिए अंतिम संस्कार', लावारिस शवों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि जिन शवों की पहचान की गई है और दावा किया गया है उनके परिजनों को बिना किसी हस्तक्षेप के अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया चार दिसंबर या उससे पहले पूरी की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि दावा किए गए किसी शव के अंतिम संस्कार में बाधा न आए।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 28 Nov 2023 04:54 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के दफनाने और दाह संस्कार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। पैनल द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि 175 शवों में से 169 की पहचान कर ली गई है, जबकि छह की पहचान अब भी बाकी है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शालिनी पी जोशी और आशा मेनन भी शामिल हैं।
175 में 169 शवों की पहचान
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सर्व-महिला समिति द्वारा दायर एक रिपोर्ट ने मुर्दाघरों में पड़े शवों की स्थिति का संकेत दिया है।पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 175 शवों में से 169 की पहचान कर ली गई है, जबकि छह की पहचान अब भी बाकी है।
मात्र 81 शवों के परिवार ने किया दावा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पहचाने गए 169 शवों में से 81 पर उनके परिजनों ने दावा किया है, जबकि 88 के परिवार की ओर से कोई नहीं आया है। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने नौ स्थलों की पहचान की है, जहां दफन या दाह संस्कार किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मणिपुर राज्य में मई 2023 में हिंसा हुई थी, जिन शवों की पहचान नहीं हुई है या जिन पर दावा नहीं किया गया है, उन्हें मुर्दाघर में लंबे समय तक रखना सही है या नहीं।"मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पीठ ने निर्देश दिया कि परिवार के सदस्यों द्वारा पहचाने गए और दावा किए गए शवों का अंतिम संस्कार किसी भी अन्य पक्ष की बाधा के बिना किसी भी स्थान पर किया जा सकता है।