'बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक किसी संरक्षण में नहीं', संसदीय पैनल ने संस्कृति मंत्रालय से किए सवाल
संसदीय पैनल ने रेखांकित किया है कि बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक किसी भी प्रकार के संरक्षण में नहीं हैं। साथ ही पैनल ने कहा है कि वह पिछले तीन सालों के दौरान एएसआई द्वारा देश में असुरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार पर मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय को वर्ष-वार जानना चाहेगा। गौरतलब है कि एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Sat, 23 Sep 2023 09:24 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। एक संसदीय पैनल ने रेखांकित किया है कि बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक किसी भी प्रकार के संरक्षण में नहीं हैं। साथ ही पैनल ने उस प्रक्रिया के बारे में भी पूछा जिसके माध्यम से एएसआई को असुरक्षित स्मारकों की बहाली के लिए अनुरोध किया जाता है। पैनल ने सवाल किया कि केंद्रीय निकाय के समक्ष ऐसे कितने अनुरोध लंबित हैं।
पैनल ने नोट किया है कि असुरक्षित स्मारकों की बहाली छोटे कार्यों के तहत, संस्कृति मंत्रालय ने अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अनुमानित मांग की बजाय 2023-24 के बजट अनुमान में 2.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए 2.5 करोड़ का बजट
मंत्रालय ने पैनल को बताया, "इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक की समग्र महत्व और एएसआई के पास जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर, असुरक्षित स्मारकों की बहाली का कार्य करता है। बद्रीनाथ मंदिर में वर्तमान में चल रहे कार्यों के संबंध में असुरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए 2.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटन पर्याप्त माना जाता है।"पांच लाख इमारतों को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति बद्रीनाथ मंदिर में चल रहे काम की वृद्धि और इसके पूरा होने की अपेक्षित समय सीमा के बारे में जानना चाहती थी। पैनल अब तक कुल फंड से हुए खर्च के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेगा। संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों के 'विकास और संरक्षण - चुनौतियां और अवसर' पर अपनी 294वीं रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि 2007 में, स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन ने 5,00,000 विरासत इमारतों को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रखा था।
कई ऐतिहासिक इमारत किसी संरक्षण में नहीं
पैनल ने रिपोर्ट में कहा, "समिति का कहना है कि लगभग 3,693 स्मारक केंद्र सरकार के संरक्षण में हैं, जबकि लगभग 4,500 स्मारक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा संरक्षित हैं। यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मूल्यवान ऐतिहासिक स्मारक वर्तमान में किसी भी प्रकार के संरक्षण में नहीं हैं।"यह भी पढ़ें: कावेरी नदी विवाद: मांड्या में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर लेट कर लगाए नारे
मंत्रालय ने पैनल को सूचित किया कि एएसआई उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है और तदनुसार एएसआई विरासत भवनों के अलावा अन्य के संरक्षण का कार्य करता है।