आधार अधिनियम के तहत विवाह निजता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं करता है- कर्नाटक उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि विवाह किसी व्यक्ति के अपनी निजी जानकारी प्रकट करने के प्रक्रियात्मक अधिकारों को खत्म नहीं करता है। एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए भले ही जानकारी मांगने वाली पत्नी हो।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Tue, 28 Nov 2023 02:11 PM (IST)
पीटीआई, बेंगलुरु। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि विवाह किसी व्यक्ति के अपनी निजी जानकारी प्रकट करने के प्रक्रियात्मक अधिकारों को खत्म नहीं करता है।
एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, भले ही जानकारी मांगने वाली पत्नी हो।
धारा 33(1) के अनुसार, सूचना प्रकट करने का आदेश पारित करने की शक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कमतर किसी न्यायालय को नहीं दी गई है। लेकिन एचसी ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश ने उससे नीचे के प्राधिकारी को विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया था।
डिविजन बेंच ने कहा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सहायक महानिदेशक, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यूआईडीएआई) को उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने का निर्देश देकर गलती की है, जिसकी जानकारी का खुलासा किया जाना है और यह तय करना है कि क्या ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।
यह एक स्थापित सिद्धांत है कि, यदि अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई विशेष कार्य किसी विशेष तरीके से किया जाना है, तो इसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।
उत्तरी कर्नाटक के हुबली की महिला ने जन सूचना अधिकारी (यूआईडीएआई) से अपने पति के आधार कार्ड में उल्लिखित पते की जानकारी मांगी है। वह पति के खिलाफ पारिवारिक अदालत के उस आदेश को लागू करने की कोशिश कर रही थी जिसमें उसे गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन वह फरार था।
अधिकारी ने जवाब दिया कि जानकारी देने के लिए एचसी का आदेश आवश्यक था जिसके बाद उसने एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया। एकल पीठ के आदेश को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यूआईडीएआई) ने चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दलीलें स्वीकार कर लीं।केएस पुट्टास्वामी मामले में शीर्ष अदालत का हवाला देते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा, आधार नंबर धारक की निजता का अधिकार व्यक्ति की निजता के अधिकार की स्वायत्तता को संरक्षित करता है, जिसे प्रधानता प्रदान की जाती है और वैधानिक योजना के तहत कोई अपवाद नहीं है।
विवाह द्वारा बनाया गया संबंध, जो दो साझेदारों का मिलन है, निजता के अधिकार को ग्रहण नहीं करता है जो कि एक व्यक्ति का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति के अधिकार की स्वायत्तता धारा 33 के तहत विचार की गई सुनवाई की प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है।विवाह अपने आप में आधार अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रदत्त सुनवाई के प्रक्रियात्मक अधिकार को समाप्त नहीं करता है।खंडपीठ ने यह भी कहा कि एकल पीठ के समक्ष पति को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसने मामले को वापस एकल पीठ के पास भेज दिया और कहा, उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा कि जिस व्यक्ति की जानकारी का खुलासा किया जाना है, उसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में पेश किया जाना है।
तदनुसार, हम मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेजते हैं, जहां याचिकाकर्ता के पति को प्रतिवादी के रूप में पेश किया जाना है। याचिकाकर्ता/पत्नी द्वारा एक वचन दिया गया है कि रिट कार्यवाही में पति को प्रतिवादी बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किया जाएगा।यह भी पढ़ें- 'इतनी संकीर्ण सोच न रखें' पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
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