74 वर्ष की उम्र में शादी, पत्नी हुई सुविधाओं से वंचित तो पहुंचे हाई कोर्ट
अपनी पत्नी को हक दिलाने के लिए एक प्रोफेसर हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों से जबाव तलब किया है।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। हमारे देश में पति की संपत्ति पर पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होता है। परंतु, कोलकाता में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पत्नी को पति चाहते हुए भी सरकारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। अपनी पत्नी को हक दिलाने के लिए एक प्रोफेसर हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों से जबाव तलब किया है।
बताते चलें कि कोलकाता के फकीरचंद कॉलेज से 2001 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रोफेसर देव प्रकाश मुखर्जी ने 74 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर, 2015 को साथी मुखर्जी से शादी रचाई। कोर्ट मेैरेज कर सर्टिफिकेट भी लिए।
सरकार की ओर से मिलने वाली सारी सुख- सुविधाओं के दस्तावेजों में डॉ: देव प्रकाश मुखर्जी ने अपनी पत्नी को नामित करने की प्रक्रिया शुरू की, तो उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया गया कि आपने सेवानिवृत्ति होने के बाद शादी की है। इसीलिए उनकी पत्नी को नामित नहीं किया जा सकेगा। इससे परेशान होकर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित सरकारी विभागों से जवाब तलब किया है।
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