Move to Jagran APP

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम आदेश

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद ( Mathura Krishna Janambhoomi land dispute) पर मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत में निपटाए जा रहे हैं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी मुकदमों का विवरण देने का भी आदेश दिया।

By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Tue, 03 Oct 2023 01:55 PM (IST)
Hero Image
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई (Image: Jagran)
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत में निपटाए जा रहे हैं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि  विवाद से संबंधित सभी मुकदमों का विवरण देने का भी आदेश दिया।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया था। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला अदालत, मथुरा से अपने पास स्थानांतरित करा लिया था। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

पीठ ने जताई नाराजगी

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांधू धूलिया की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित रजिस्ट्रार को 21 जुलाई को एक आदेश द्वारा अपेक्षित जानकारी भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

पीठ ने निर्देश दिया है कि 21 जुलाई के आदेश को उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर तय करते हुए अदालत के आदेश में कहा गया कि संबंधित रजिस्ट्रार अगली तारीख पर उपस्थित रहेंगे।

यह भी पढ़े: मार्क्सवादी पार्टी के प्रभाव से केरल की महिलाओं ने हिजाब पहनना छोड़ा...ये क्या बोल गए CPI (M) नेता, बढ़ा विवाद

यह भी पढ़े: Karnataka: कार चलाते समय लगी झपकी, ट्रक से जोरदार टक्कर होने के बाद लगी आग; मां और मासूम बच्ची की झुलसकर मौत