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Lok Sabha Election 2024: अधिसूचित विभागों के कर्मचारियों को ही मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

Lok Sabha Election 2024 चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए होने वाले मतदान में गड़बड़ी की लगातार मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार इस पूरी व्यवस्था को और सख्त बनाया है।ऐसे में आवश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित विभागों के कर्मचारियों को इस बार चुनावों में पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा मिलेगी।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Tue, 19 Mar 2024 08:24 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने पोस्टल को लेकर जारी की अधिसूचना (फाइल फोटो)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए होने वाले मतदान में गड़बड़ी की लगातार मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार इस पूरी व्यवस्था को और फुलप्रूफ बनाया है। इसके तहत सभी जिलों में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था संभालने के लिए एक नोडल आफीसर तैनात करने के निर्देश दिया है। साथ ही सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को भी अधिसूचित किया गया है।

ऐसे में आवश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित विभागों के कर्मचारियों को इस बार चुनावों में पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक सेवा वाले विभागों की संख्या अलग-अलग है। सबसे लंबी सूची आंध्र प्रदेश ने दी है, जिसकी संख्या 33 है। इनमें मेट्रो, बिजली विभाग सहित दूसरे विभाग शामिल है।

पात्र कर्मचारियों को पहले से ही किया गया चिन्हित 

हालांकि अरुणाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर व सिक्किम सहित करीब दर्जन भर राज्यों में ऐसे विभागों की संख्या दस या फिर उससे कम ही रखी गई है। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट को लेकर उठने वाले सवालों से बचने के लिए राज्यों में इसके पात्र कर्मचारियों को पहले से ही चिन्हित कर दिया गया है।

आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों की सूची में शामिल हुए मीडिया कर्मी

साथ ही इसमें शामिल विभागों को भी इसकी पहले ही सूचना देने के निर्देश दिए गए है। आयोग ने इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी सभी राज्यों में पोस्टल बैलेट की सुविधा देते हुए उन्हें आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों की सूची में शामिल किया है। अब तक कुछ राज्यों में ही मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती थी। 

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