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मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ी, IFCI से 22 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआइ ने दर्ज किया केस

पीएनबी फ्राड मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआइ ने केस दर्ज किया है। सीबीआइ ने मेहुल और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ एक सरकारी कंपनी से 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है।

By Manish NegiEdited By: Updated: Mon, 02 May 2022 04:13 PM (IST)
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सीबीआइ ने मेहुल चोकसी के खिलाफ केस दर्ज किया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, आइएएनएस। पीएनबी बैंक घोटाले (PNB Fraud) में फंसे मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआइ ने एक और केस दर्ज किया है। सीबीआइ ने मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेहुल और उसकी कंपनी पर 2014-18 के बीच सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई) से 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सीबीआइ, ईडी ने भगोड़ा घोषित किया

बता दें कि पीएनबी से करीब 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआइ और ईडी ने चोकसी को भगोड़ा घोषित किया है। सीबीआइ ने बैंक फ्राड मामले में मेहुल, उसके भतीजे, फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआइ और ईडी ने मामले में अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए हैं।

बारत से फरार होने के बाद एंटीगा और बारबुडा में रह रहा था...

चोकसी भारत से फरार होने के बाद 4 जनवरी 2018 से एंटीगा और बारबुडा में रह रहा था। यहां से लापता होने के बाद वह 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया था। चोकसी के लापता होने की खबरों के बाद उसकी तलाशी ली गई। 25 मई को एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। डोमिनिकन अदालत ने चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई के बाद उसके निर्वासन पर रोक लगा दी थी। डोमिनिका में आप्रवासन मंत्रालय द्वारा उसे प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया था। चोकसी के प्रत्यर्पण की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।